
निराश्रित महिला पेंशन योजना के प्रत्येक लाभार्थियों का सत्यापन करेगी यूपी सरकार, जानिए क्यों
निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है यह राशि उनके आर्थिक खर्चों के लिए सरकार द्वारा दी जाती है इस पेंशन योजना में तकरीबन अभी तक 16 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है और उन महिलाओं को योजना का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।
निराश्रित महिला पेंशन योजना नई अपडेट
निरस्थित महिला पेंशन योजना को लेकर हाल ही में एक नई अपडेट सामने आई है लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के सत्यापन प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिर्फ पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है अधिकारी सूत्रों ने रविवार के दिन इस अपडेट के बारे में जानकारी दी।
लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश
प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने हाल ही में प्रदेश के सभी मंडलयुक्तों और जिलाधिकारी को को जल्द से जल्द सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है इस आदेश को 25 मई तक पूरा करना अनिवार्य है।

अपात्र महिलाओं की जाएगी पेंशन बंद
उन्होंने बताया है कि अगर इस अभियान के तहत कोई भी लाभार्थी मृतक और अपात्र पाया जाता है तो उन लाभार्थीयो की पेंशन तत्काल बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से एसएमएस के माध्यम से भुगतान की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण होना अनिवार्य
सूत्रों ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है उन सभी महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले। आधार सत्यापन प्रक्रिया को किसी भी जन सेवा केंद्र या योजना संबंधित विभाग में जाकर पूरा किया जा सकता है अगर कोई भी महिला इस आधार सत्यापन प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाती है तो उन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत वंचित कर दिया जाएगा।
तीन चरणों में की जाएगी सत्यापन प्रक्रिया पूरी
सूत्र ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा उन्होंने बताया कि 10 मई तक लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा इसी के साथ 15 मई तक हस्तरक्षित रिपोर्ट के साथ जिले अधिकारी को सौंप जाएगी साथ ही तीसरे और अंतिम चरण में 25 मई तक मृतक और अपात्र महिला लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। इन तीन चरणों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया।
सूत्रों ने बताया कि महिला सत्यापन प्रक्रियाओं को जिला अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा उन्होंने बताया कि अगर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी जिम मदार अधिकारी और कर्मचारी होंगे जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि डीएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरीके से गंभीरता और गहनता के साथ की जाए।
इन पात्रताओ को पूरा करने वाली महिलाओं को मिलेगा लाभ
सूत्र ने बताया कि अगर कोई महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है तो महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इसके अलावा यूपी के स्थाई निवासी होनी चाहिए जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो या उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी यह खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है पहले इस योजना के तहत 2016-17 में प्रत्येक लाभार्थी को ₹500 प्रतिमा राशि दी जाती थी लेकिन हाल ही में वर्ष 2021-22 से पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
2016-17 में तकरीबन 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है उन्होंने बताया है कि मैच 8 सालों में 16 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभार्थीयो के रूप में जोड़ा गया है हालांकि अब योजना के तहत 34 लाख से अधिक महिलाओं को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
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